राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा विवाह उपहार योजना राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिला को ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ नई शुरुआत कर सकें और विवाह के समय आर्थिक बोझ कम हो।
यह योजना विशेष रूप से गरीब, जरूरतमंद और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए लाभकारी मानी जाती है।
योजना का नाम
विधवा विवाह उपहार योजना (Widow Marriage Gift Scheme Rajasthan)
योजना का संचालन
राजस्थान सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभार्थी
राजस्थान की विधवा महिलाएं
सहायता राशि
₹51,000 (एकमुश्त राशि)
आवेदन का माध्यम
केवल ऑफलाइन
विधवा विवाह उपहार योजना क्या है?
विधवा विवाह उपहार योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहयोग देना है। पुनर्विवाह के बाद महिला को ₹51,000 की सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
योजना का उद्देश्य
- विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन देना
- विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
- समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना
- जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना
- महिलाओं को सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत में सहयोग करना
योजना के तहत मिलने वाली राशि
इस योजना में पात्र महिला को ₹51,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यह राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए
- महिला राजस्थान की स्थायी निवासी हो
- पुनर्विवाह से पहले कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवास कर रही हो (यदि स्थायी निवासी प्रमाण नहीं है)
- विधवा पेंशन के नियमों के अनुसार पात्रता होनी चाहिए
- आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
- पहले से पुनर्विवाह कर चुकी महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है।
आवेदन के चरण
- जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय में जमा करें
दस्तावेज सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार / भामाशाह कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा पेंशन से संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो)
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन विवाह के बाद किया जाता है
- सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए
- राशि केवल बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
- आवेदन जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ही जमा होगा
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: योजना का लाभ किसे मिलेगा?
राजस्थान की पात्र विधवा महिलाओं को जो पुनर्विवाह करती हैं।
प्रश्न 2: कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
₹51,000 की एकमुश्त सहायता राशि।
प्रश्न 3: आवेदन ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है।
प्रश्न 4: पैसा कब मिलेगा?
दस्तावेज सत्यापन और स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
प्रश्न 5: क्या आयु सीमा जरूरी है?
हाँ, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
निष्कर्ष
विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें नई जिंदगी शुरू करने में सहयोग करती है। यदि आपके परिवार या आसपास कोई महिला इस योजना के लिए पात्र है, तो उसे समय पर आवेदन करने की सलाह जरूर दें।
