राजस्थान के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने पहली बार राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा में फ्री एडमिशन की अनुमति दे दी है। पहले आरटीई में केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही प्रवेश मिलता था, लेकिन अब चारों कक्षाओं को शामिल कर लिया गया है। इससे ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का मौका मिलेगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार RTE एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसके बाद 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के जरिए चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा।
राजस्थान RTE एडमिशन 2026 में क्या बदला है
इस साल शिक्षा विभाग ने आरटीई के दायरे को बढ़ाते हुए चार कक्षाओं को शामिल किया है। अब निजी स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शुरुआत से ही अच्छी शिक्षा मिलने का मौका मिलेगा।
पहले अभिभावक केवल नर्सरी या पहली कक्षा के लिए ही आवेदन कर सकते थे। अब वे अपने बच्चे के लिए LKG और UKG में भी आवेदन कर सकेंगे।
RTE राजस्थान 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके बाद 6 मार्च 2026 को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बाद स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें।
आरटीई प्रवेश के लिए आयु सीमा तय की गई है। नर्सरी (PP-3+) के लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 वर्ष, LKG (PP-4+) के लिए 4 से 5 वर्ष, UKG (PP-5+) के लिए 5 से 6 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करते समय बच्चे की जन्मतिथि सही भरना जरूरी है।
शिक्षा विभाग के अनुसार निजी स्कूलों में RTE की सीटें पिछले तीन वर्षों में नर्सरी से पहली कक्षा तक हुए औसत प्रवेश के आधार पर तय की जाएंगी। इसी औसत का 25 प्रतिशत हिस्सा फ्री सीटों के रूप में आरक्षित रहेगा। अगर किसी कक्षा में प्रमोशन के कारण कुछ सीटें पहले से भरी हों, तो खाली बची सीटों पर ही आरटीई के तहत प्रवेश होगा।
RTE राजस्थान 2026 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आरटीई के तहत आवेदन राजस्थान पीएसपी पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन करते समय अभिभावक अपने क्षेत्र के अधिकतम 5 नजदीकी निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। पोर्टल पर “नया आवेदन” विकल्प चुनकर बच्चे की जानकारी भरनी होगी, स्कूल का चयन करना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म को फाइनल लॉक करना होगा। फाइनल लॉक करने के बाद फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
आवेदन के दौरान बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए। गलत या अधूरे दस्तावेज होने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
