राजस्थान सरकार ने किसानों और सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र ऋणी 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा कराकर पूरे ब्याज की माफी का लाभ ले सकते हैं।
इस फैसले से उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा जो समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे और ब्याज के बोझ में फंस गए थे।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान 2026: मुख्य जानकारी
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान का संचालन राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत यदि ऋणी अपनी बकाया मूल राशि जमा कर देता है, तो उस पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ कर दिया जाता है। यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों और ऋणियों के लिए है जिनका ऋण सहकारी भूमि विकास बैंक से लिया गया हो और जो अवधिपार श्रेणी में आते हैं।
योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है। इसके लिए किसी तरह का अलग से आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी को बस अपनी नजदीकी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा में जाकर बकाया मूल राशि जमा करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए भी आप सीधे अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है जिनका ऋण लंबे समय से अवधिपार चल रहा है। भारी ब्याज के कारण किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि किसान ब्याज के जाल से बाहर निकलें, अपने कर्ज को बंद करें और दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत बनें।
ब्याज राहत योजना राजस्थान के प्रमुख लाभ
- मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थानके तहत अगर किसान या ऋणी अपनी बकाया मूल राशि (Principal Amount) जमा कर देता है, तो उस पर लगने वाला पूरा ब्याज और अन्य संबंधित शुल्क राज्य सरकार माफ कर देती है।
- यह एक तरह की वन टाइम सेटलमेंट सुविधा है, जिससे किसान कम बोझ में अपना कर्ज खत्म कर सकते हैं।
- अब तक राज्य के कई जिलों में हजारों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और करोड़ों रुपये का ब्याज माफ किया गया है।
ब्याज राहत योजना राजस्थान की पात्रता और प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थानका लाभ वही किसान ले सकते हैं जिन्होंने राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लिया हो और जिनका खाता 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुका हो।
- लाभ लेने के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन या लंबी प्रक्रिया नहीं है। किसान को केवल अपने नजदीकी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा में जाकर बकाया मूल राशि की जानकारी लेनी है और निर्धारित राशि जमा करनी है।
- इसके बाद बैंक खुद ही ब्याज माफी की प्रक्रिया पूरी कर देता है।
किसानों के लिए सुनहरा अवसर
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना राजस्थान उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लंबे समय से ब्याज के बोझ में दबे हुए थे। समय-सीमा बढ़ने से अब उन्हें एक और मौका मिल गया है। कर्ज खत्म होने के बाद किसान दोबारा खेती या अन्य काम शुरू कर सकते हैं और भविष्य में नए ऋण के लिए भी पात्र बन जाते हैं।
पहले इस योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 रखी गई थी, फिर इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया। अब सरकार ने एक बार फिर राहत देते हुए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 कर दी है। इस तारीख तक मूल राशि जमा करने वाले सभी पात्र ऋणी ब्याज माफी का लाभ ले सकेंगे।
अगर आप राजस्थान में सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋणी हैं और आपका खाता अवधिपार चल रहा है, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है। 31 मार्च 2026 से पहले नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बकाया मूल राशि जमा करें और पूरे ब्याज से राहत पाएं। देर करने पर यह मौका हाथ से निकल सकता है।
