कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 में फार्म पोंड, सिंचाई पाइप लाइन और डिग्गी निर्माण से जुड़ी योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। अब किसान अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
फार्म पोंड अनुदान योजना
योजना क्या है
Farm Pond यानी खेत में पानी संग्रहण के लिए तालाब का निर्माण। इसमें वर्षा जल या बोरवेल का पानी संग्रहित किया जाता है ताकि आवश्यकता के समय सिंचाई में उपयोग किया जा सके।
मुख्य लाभ
- वर्षा जल संरक्षण
- सूखे में राहत
- खरीफ व रबी दोनों फसलों के लिए पानी
- उत्पादन में वृद्धि
- सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा अनुदान
अनुदान राशि
- 50% से 70% तक सब्सिडी
- ₹1 लाख से ₹2 लाख तक (क्षमता अनुसार)
- 100 घन मीटर क्षमता पर लगभग ₹70,000–₹1,00,000
पात्रता
- किसान के नाम भूमि रिकॉर्ड
- न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि
- खेत में सिंचाई स्रोत
सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना
योजना क्या है
इस योजना के तहत किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाने पर सरकार अनुदान देती है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और सिंचाई अधिक प्रभावी बनती है।
मुख्य उद्देश्य
- पानी की बचत
- खुली नालियों से होने वाले रिसाव को रोकना
- कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई
लाभ
- जल हानि में कमी
- बिजली व डीजल खर्च में बचत
- आधुनिक सिंचाई व्यवस्था
- छोटे किसानों के लिए लाभकारी
अनुदान
- निर्धारित प्रतिशत तक सब्सिडी
- लंबाई और पाइप के प्रकार के अनुसार सहायता
आवश्यक शर्तें
- भूमि किसान के नाम हो
- सिंचाई स्रोत उपलब्ध हो
- विभागीय तकनीकी मानकों का पालन
डिग्गी अनुदान योजना
योजना क्या है
डिग्गी एक बड़ा जल संग्रहण ढांचा होता है जिसमें नहर या अन्य स्रोत से पानी संग्रहित किया जाता है। यह विशेष रूप से नहर क्षेत्र के किसानों के लिए उपयोगी है।
उद्देश्य
- नहर जल का सुरक्षित भंडारण
- पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- सूखे की स्थिति में उपयोग
लाभ
- लंबे समय तक पानी संग्रहण
- फसल नुकसान में कमी
- बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा
अनुदान
- सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक वित्तीय सहायता
- क्षमता और संरचना के अनुसार राशि
नोट: प्रशासनिक स्वीकृति आवंटित लक्ष्यों से अधिक जारी नहीं की जाएगी।
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन प्रक्रिया
- कृषि विभाग की वेबसाइट या SSO ID से लॉगिन करें
- संबंधित योजना चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें
- दस्तावेज अपलोड करें
- फील्ड सत्यापन
- निर्माण पूर्ण होने पर निरीक्षण
- अनुदान DBT के माध्यम से खाते में जमा
ऑफलाइन प्रक्रिया
- कृषि विभाग कार्यालय जाएं
- आवेदन फॉर्म भरें
- दस्तावेज संलग्न करें
- सत्यापन के बाद स्वीकृति
आवश्यक दस्तावेज
- आधार / जन आधार
- जमाबंदी / खसरा
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
- खेत का विवरण
महत्वपूर्ण जानकारी
- अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026
- स्वीकृति के बाद ही निर्माण शुरू करें
- जियो टैगिंग फोटो आवश्यक
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है
निष्कर्ष
Farm Pond, पाइप लाइन और डिग्गी अनुदान योजनाएं किसानों के लिए जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का बेहतरीन अवसर हैं। सरकार द्वारा 50–70% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे खेती की लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। समय सीमा बढ़ने से अब अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पात्र किसान 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन अवश्य करें।
