राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसान अपना बकाया मूल ऋण निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर देते हैं, तो उन पर लगने वाला पूरा ब्याज और दंड ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है। इसलिए सभी पात्र किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने बकाया ऋण का भुगतान कर योजना का लाभ उठाएं।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना
इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनका सहकारी भूमि विकास बैंक में ऋण अवधिपार (ओवरड्यू) हो चुका है, वे यदि मूल राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें अवधिपार ब्याज और दंड ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इससे किसानों पर बढ़ते ब्याज का बोझ खत्म हो जाएगा और वे अपने पुराने ऋण से मुक्त हो सकेंगे।
योजना का लाभ केवल उन किसानों को ही नहीं मिलेगा जिनका पूरा ऋण बकाया है, बल्कि उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने पहले आंशिक राशि जमा करवाई है। ऐसे किसान भी 31 मार्च से पहले शेष मूल राशि जमा कर पूरी ब्याज माफी प्राप्त कर सकते हैं।
सभी पात्र ऋणी किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने नजदीकी सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा में संपर्क करें और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर बकाया ऋण जमा करें। समय पर भुगतान करने से किसान ब्याज के बड़े बोझ से बच सकते हैं और भविष्य में फिर से ऋण लेने के लिए पात्र बन सकते हैं।
